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Thursday, June 6, 2013

UP Unemployment allowance (बेरोजगारी भत्ता) Online Application 2013

UP Unemployment allowance बेरोजगारी भत्ता Online Application 2013


UP Unemployment allowance (बेरोजगारी भत्ता) Online Application 2013

UP Uttar Pradesh Berozgari Bhatta Onlone Application | Application Form UP Unemployment allowance 2013 | Apply Online Now Unemployment allowance UP.

 उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली, 2012 माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 15-05-2012 से  सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में  प्रवृत्त हो चुकी है। बाँई ओर दिये मीनू में उपलब्ध वेबलिंक नियमावली (पी०डी०एफ०) द्वारा दिनांक 16-06-2012, 23-07-2012 एवं 13-08-2012 को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संशोधन के क्रम मे अद्यतन नियमावली डाउनलोड कर विस्तार से नियमों एवं प्राविधानों का अध्ययन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मीनू वेबलिंक आवेदनपत्र (पी०डी०एफ०) में उपलब्ध प्रारूप को भर कर सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय (जहाँ आपने अपना पंजीयन/नवीनीकरण दिनांक 31-08-2012 तक कराया हो) में निम्न अभिलेखों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैः-


  •     हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी प्रमाणपत्र व अंकतालिका की छायाप्रति
  •     सेवायोजन कार्यालय में 31 अगस्त,2012 अथवा पूर्व तिथि के पंजीयन/नवीनीकरण
  •     सम्बन्धी ‘एक्स-10‘ प्रपत्र की छायाप्रति
  •     तहसीलदार द्वारा निर्गत सामान्य निवास का प्रमाणपत्र की छायाप्रति
  •     परिवार का आय प्रमाणपत्र
  •     जाति प्रमाणपत्र (केवल अनु०जा० एवं अनु०ज०जा० के आवेदको हेतु )


आवेदनपत्र में सूचनाएं सही एवं सुस्पष्ट हस्तलेख में भरी जाये तथा आवेदनपत्र के क्रमांक 17 में आई०एफ०सी० कोड़ अनिवार्य रूप से लिखें तथा भरी जा रही बैंक खाते की सूचनाओं का सत्यापन/प्रमाणन सम्बन्धित शाखा के प्रबन्धक अथवा अधिकृत-अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम की मोहर लगवा कर अवश्य कराया जाये। सेवायोजन कार्यालय में आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के अवसर पर अपने साथ समस्त मूल अभिलेख अवश्य रखें, क्योंकि आवेदन के साथ संलग्न छायाप्रतियों का मिलान आपके मूल अभिलेखों से किया जायेगा। सेवायोजन कार्यालय में स्थापित काउण्टर पर आपके मूल अभिलेखों एवं छायाप्रतियों का मिलान करने के उपरान्त मूल अभिलेख आपको वापस लौटा दिये जायेगें तथा आवेदनपत्र प्राप्त कराने के प्रमाणस्वरूप कार्यालय-पावती प्रदान की जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जन-सामान्य को होने वाली सुगमता एवं सुविधा के दृष्टिगत बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन करने की ऑनलाइन व्यवस्था भी बाई ओर "ऑनलाइन आवेदन भरें" मीनू विकल्प के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है । इससे जहाँ एक ओर भत्ता प्राप्त करने हेतु बेरोजगार नौजवानों को 24 X 7 कहीं भी, कभी भी अपना आवेदनपत्र भरने की सुविधा हो सकेगी वहीं दूसरी ओर सेवायोजन कार्यालयों द्वारा आवेदनपत्रों का निस्तारण शीघ्रता से किया जा सकेगा।

आवेदनपत्रों की स्वीकृति/अस्वीकृति

ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से मुद्रित किये गये अथवा हस्तलेख में भरे गये आवेदनपत्र जो कि सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालयों में प्राप्त कराये जायेगें उन सभी आवेदनों की जाँच आदि पूर्ण करते हुए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालयों द्वारा लिया जायेगा। आवेदन-पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जाने की सूचना आवेदक के पते पर प्रेषित की जायेगी, तथा इस वेबठिकाने पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

बेरोजगारी भत्ते का भुगतान

स्वीकृत किये गये सभी आवेदनपत्रों के आवेदको को बेरोजगारी भत्ता राशि का भुगतान त्रैमासिक आवृत्ति पर आवेदनपत्र के क्रमांक-17 पर भरे गये बैंक खातें में उ०प्र०बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली, 2012 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रेषित किया जायेगा। प्रेषित किये जाने वाले भुगतान का लाभार्थीवार विवरण इस वेबठिकाने पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता निम्नवत है

  •                                          आवेदक उत्तर प्रदेश का सामान्य निवासी हो ।
  • बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किये जाने के वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को आवेदक की आयु 25 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 40 वर्ष से कम हो।
  • आवेदक न्यूनतम हाईस्कूल या समकक्ष योग्यता रखता हो।
  • आवेदक के परिवार (जिसमें स्वयं आवेदक, विवाहित होने की दशा में पति अथवा पत्नी और उसकी सन्तानें सम्मिलित होंगी) की वार्षिक आमदनी रू० 36,000 से कम होनी चाहिए ।
  • किसी भी वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने की दशा में बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता अगले वित्तीय वर्ष में आवेदन पत्र जमा करने के माह के अगले माह की पहली तिथि से अनुमन्य होगा।
  • बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे बेरोजगार व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि वह अभी बेरोजगार है, जिसके आधार पर उसे अगले वित्तीय वर्ष में भत्ता प्रदान किया जाता रहेगा।            

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